बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 उन निश्चित प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों को बोनस भुगतान मुहैया कराता है जहां 20 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं, और यह बोनस लाभ के आधार पर अथवा उत्पादन या उत्पादकता तथा संबंधित मामलों के आधार पर होता है।
इस अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत प्रत्येक उद्योग एवं संस्थानों द्वारा न्यूनतम 8.33% बोनस देय है। किसी वित्तीय वर्ष में भुगतान किया जाने वाला अधिकतम बोनस जिसमें उत्पादकता से जुडा बोनस भी शामिल होता है, वह इस अधिनियम की धारा 31ए के अंतर्गत किसी कर्मचारी के वेतन/पारिश्रमिक के 20% से अधिक नहीं होगा।
बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के संशोधनों का विस्तृत विवरण।
बोनस भुगतान अधिनियम, 1965
क्रं. सं.
संशोधन का वर्ष
पात्रता सीमा (रुपय प्रति माह)
गणना की अन्तिम सीमा (रुपय प्रति माह)
1.
1965
Rs. 1600
Rs.750
2.
1985
Rs.2500
Rs. 1600
3.
1995
Rs. 3500
Rs. 2500
4.
2007
Rs. 10000
Rs. 3500
अधिनियम में अंतिम संशोधन 13 दिसम्बर 2007 को किया गया था।
(रु. 3500/- X 12 =42,000/-) के 8.33% का न्यूनतम बोनस लगभग 3500/- रु. है।
ऊपर दिखाए गए 42,000 रु. का 20% रु. 8400/- होता है। हालांकि, सीमा रु. 8,300 दिया गया है।