सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ की धारा ४ के अन्तर्गत जानकारी
धारा ४(१)(ख) (i): - इसके संगठनों, कार्यों और कर्त्तव्यों का विवरण; भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, १९६१ के तहत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को आवंटित विषय इस प्रकार हैं:
भाग I. संघ विषय
१) केंद्रीय रेल के संबंध में - कारखाना अधिनियम और बच्चों के रोजगार के विनियमन में कर्मचारियों के लिए मजदूरी का भुगतान, व्यापार विवाद, काम के घंटे शामिल नहीं हैं।
२) गोदियों (डॉक्स) के संबंध में- गोदी (डॉक) श्रमिक के संबंध में सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित उपायों का विनियमन
३) खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन।