संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय

संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय

श्रमिकों की व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मंत्रालय निम्नलिखित दो तकनीकी संगठनों द्वारा समर्थित हैः

महानिदेशालय कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान, मुंबई

कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय (डीजीएफएएसएलआई), मुंबई जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से संबद्ध कार्यालय है, कारखानों और बंदरगाहों/गोदी में श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित मामलों के संबंध में मंत्रालय की तकनीकी शाखा के रूप में कार्य करता है। यह कारखानों और बंदरगाहों/गोदी में कार्यरत श्रमिकों की व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण संबंधी नीति और क़ानून के निर्माण तथा समीक्षा में केन्द्र सरकार की मदद करता है; यह कारखाना अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के कार्यान्वयन और प्रवर्तन के संबंध में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के कारखाना निरीक्षणालयों के साथ संपर्क बनाए रखता है; तकनीकी मामलों पर सलाह देता है; गोदी कामगार (सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण) अधिनियम, 1986 लागू करता है; औद्योगिक स्वच्छता और औद्योगिक मनोविज्ञान आदि में अनुसंधान चलाता है, और मुख्य रूप से औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करता है, जिसमें शामिल हैं औद्योगिक सुरक्षा में एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम, औद्योगिक स्वास्थ्य में तीन महीने का स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (औद्योगिक स्वास्थ्य के एसोसिएट फ़ेलो, औद्योगिक स्वच्छता तकनीक में छह सप्ताह का पाठ्यक्रम और ख़तरनाक प्रक्रिया उद्योग में कार्यरत पर्यवेक्षण कार्मिकों के लिए सुरक्षा और स्वास्थ्य में एक महीने का विशेष प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम)।

खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद

खान सुरक्षा महानिदेशालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय का अधीनस्थ कार्यालय है, जो खानों में कार्यरत श्रमिकों के सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के उद्देश्य को विनियमित करने के लिए खान अधिनियम, 1952 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा विनियमों को प्रशासित करता है। उसके तहत खान अधिनियम और अधीनस्थ विधानों को प्रशासित करने के अलावा, निम्नलिखित विनियमों के प्रशासन का दायित्व भी है:-

  • कोयला खान विनियम, 1957
  • धातु खान विनियम, 1961
  • तेल खान विनियम, 1984
  • खान नियम, 1955
  • खान वोकेशनल ट्रेनिंग नियम, 1966
  • खान बचाव नियम, 1985
  • खान क्रेच नियम, 1966