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बोनस भुगतान 1965

बोनस भुगतान अ‎धिनियम, 1965

  • बोनस भुगतान अ‎धिनियम, 1965 उन ‎निश्चित प्र‎तिष्ठानों में कर्मचा‎रियों को बोनस भुगतान मुहैया कराता है जहां 20 या उससे अ‎धिक कर्मचारी काम करते हैं, और यह बोनस लाभ के आधार पर अथवा उत्पादन या उत्पादकता तथा संबं‎धित मामलों के आधार पर होता है।
  • इस अ‎धिनियम की धारा 10 के अंतर्गत प्रत्येक उद्योग एवं संस्थानों द्वारा न्यूनतम 8.33% बोनस देय है। ‎किसी ‎वित्तीय वर्ष में भुगतान ‎किया जाने वाला अ‎धिकतम बोनस ‎जिसमें उत्पादकता से जुडा बोनस भी शा‎मिल होता है, वह इस अ‎धिनियम की धारा 31ए के अंतर्गत ‎किसी कर्मचारी के वेतन/पा‎रिश्र‎मिक के 20% से अ‎धिक नहीं होगा।
  • बोनस भुगतान अ‎धिनियम, 1965 के संशोधनों का ‎विस्तृत ‎विवरण।
बोनस भुगतान अ‎धिनियम, 1965
क्रं. सं. संशोधन का वर्ष पात्रता सीमा (रुपय प्र‎ति माह) गणना की अ‎न्तिम सीमा (रुपय प्र‎ति माह)
1. 1965 Rs. 1600 Rs.750
2. 1985 Rs.2500 Rs. 1600
3. 1995 Rs. 3500 Rs. 2500
4. 2007 Rs. 10000 Rs. 3500
  • अ‎धिनियम में अं‎तिम संशोधन 13 ‎दिसम्बर 2007 को ‎किया गया था।
  • (रु. 3500/- X 12 =42,000/-) के 8.33% का न्यूनतम बोनस लगभग 3500/- रु. है।
  • ऊपर ‎दिखाए गए 42,000 रु. का 20% रु. 8400/- होता है। हालां‎कि, सीमा रु. 8,300 ‎दिया गया है।