कर्मचारी भविष्य निधि संगठन(EPFO)
भारत के संविधान में “राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों” के अंतर्गत यह प्रावधान है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता की परिधि में काम करने के अधिकार, शिक्षा, बेरोजगारी के मामलों में आर्थिक सहायता, वृद्धावस्था, बीमारी तथा अशक्तता और अप्रत्याशित जरूरतों के लिए प्रभावी व्यवस्था करे । भारत की संसद द्वारा बनाया गया कर्माचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952, 4 मार्च, 1952 से लागू हुआ । इस दिशा में कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 सहित कई कानून बनाए जा चुके हैं ।
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