प्रस्तावना
व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पर संवैधानिक प्रावधान
14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी कारख़ाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा अथवा किसी अन्य जोखिम वाले रोजगार में काम पर नहीं लगाया जाएगा। सरकार, विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी नीति बनाएगीः कि श्रमिकों, पुरुष और महिलाओं, और उनके कमसिन बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया जाए और नागरिकों को उनकी आयु या शक्ति के लिए अनुपयुक्त व्यवसाय को करने के लिए आर्थिक आवश्यकता द्वारा विवश नहीं किया जाए; कि बच्चों को स्वस्थ ढंग से और स्वतंत्र तथा सम्माननीय परिस्थितियों में विकसित होने के अवसर तथा सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ और उनके बचपन और युवावस्था को शोषण के खिलाफ़ और नैतिक तथा भौतिक परित्याग के प्रति संरक्षण प्रदान किया जाए। सरकार द्वारा काम के न्यायोचित और मानवीय परिस्थितियों को हासिल करने और प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान किया जाएगा।
क्र.सं. | नाम व पदनाम | ऑटो | दूरभाष |
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1. | श्री ए.सी. पांडे संयुक्त सचिव | 2104 | 23710239 |
2. | श्री बाबू लाल मीना उप सचिव | 2302 | 23717275 |
3. | श्री सुशील कुमार त्रिपाठी अवर सचिव | 1652 | 23766937 |
4. | श्री ओ. पी. कुकरेजा अनुभाग अधिकारी, आईएसएच-I | 2326 | 23473326 |
5. | श्री राजेश कुमार पाण्डेय अनुभाग अधिकारी, आईएसएच-II | 2328 | 23473328 |