आईआर (पीएल) विभाग
कार्य मदें
- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 और औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियम, 1957
- श्रमिक संघ अधिनियम, 1926
- बागान श्रम अधिनियम, 1951
- औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 और नियम, 1946
- साप्ताहिक अवकाशदिन अधिनियम, 1942
- दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम
- राष्ट्रीय एवं त्यौहार की छुट्टी अधिनियम
- केंद्रीय क्षेत्र में कार्य समितियों और कार्य समितियों के कामकाज के बारे में नीति।
- ई.एस.एम. एक्ट 1981 के तहत कार्यवाही से संबंधित सामान्य मुद्दे तथा भारत अधिनियम की रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा।
- केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अस्पतालों और शैक्षिक संस्थानों आदि के कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण।
- पर्यवेक्षी और मध्यम प्रबंधन कर्मियों के लिए नौकरी की सुरक्षा।
- प्रबंधन विधेयक, 1990 में श्रमिकों की भागीदारी और प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी पर योजना का क्रियान्वयन
- औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत प्रत्येक छह माह बाद जनोपयोगी सेवाओं के रूप में विभिन्न उद्योगों की घोषणा से संबंधित मामले।
- बागान उद्योग पर औद्योगिक त्रिपक्षीय समिति
- सड़क परिवहन उद्योग पर औद्योगिक त्रिपक्षीय समिति
- बिक्री संवर्द्धन कर्मचारी पर औद्योगिक त्रिपक्षीय समिति
रिपोर्टिंग का चैनल
अनुभाग का नाम: औद्योगिक संबंध (कानून नीति)
कमरा नं.: 309 (ए)
दूरभाष संख्याः 23473313
ऑटो : 2313, 1320
चैनल के अधिकारीः
सहायकः : श्रीमती सुचिस्मिता घोष, श्री पी. मन्नान
आर्थिक अधिकारीःश्रीमती पुष्प लता शर्मा
अवर सचिवः श्री अरुणजय कुमार
उप निदेशकः श्री एस.सी. शर्मा
निदेशक (आईआर): श्री बाबू चेरियन
संयुक्त सचिवः श्री अनूप चन्द्र पांडे
सचिव - श्रीमती गौरी कुमार
श्रम एवं रोजगार मंत्री – श्री नरेन्द्र सिंह तोमर
राज्य मंत्री (एलएंडई) - श्री विष्णुदेव साई