श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
बाल श्रम नीतियाँ
बाल श्रम के मुद्दे पर सरकार की नीति। अगस्त, १९८७ में घोषित बाल श्रम राष्ट्रीय नीति में बाल श्रम की समस्या से निपटने के लिए कार्य-योजना शामिल है। इसकी निम्न परिकल्पना है:
एक विधायी कार्य-योजना: सरकार ने कुछ रोज़गारों में बच्चों की नियुक्ति को प्रतिबंधित करने और कुछ अन्य रोजगारों में बच्चों की कामकाजी परिस्थितियों को विनियमित करने के लिए, बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, १९८६ को प्रवर्तित किया है।
जहाँ भी संभव हो, बच्चों के लाभार्थ सामान्य विकास कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रण और अभिसरण के लिए, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अभिसरण पर एक कोर ग्रुप का गठन किया गया है ताकि सुनिश्चित हो सके कि बाल श्रमिकों के परिवारों को उनके उत्थान के लिए प्राथमिकता दी जाती है।
बाल श्रम के उच्च संकेंद्रण वाले क्षेत्रों में काम करने वाले बच्चों के कल्याण के लिए परियोजनाएँ शुरू करने हेतु परियोजना-आधारित कार्य योजना।
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