अनुच्छेद २१ क
शिक्षा का अधिकार
सरकार द्वारा ६ से १४ साल की उम्र के सभी बच्चों को, सरकार द्वारा क़ानून के ज़रिए निर्धारित रूप से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी।
अनुच्छेद २4
कारखानों में बच्चों के रोजगार पर निषेध, आदि ।
चौदह साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी फैक्टरी या खदान या किसी अन्य खतरनाक रोज़गार में नियोजित नहीं किया जाएगा।
अनुच्छेद ३९
सरकार द्वारा, विशिष्टतया, अपनी नीति को मज़दूरों के स्वास्थ्य और बल संरक्षण, पुरुष एवं महिलाएँ तथा कम उम्र के बच्चों का शोषण न होने देने और आर्थिक ज़रूरतों के कारण नागरिकों को अपनी उम्र और ताक़त के लिए अनुपयुक्त उद्यम में प्रवेश न करने के प्रति निर्देशित करना होगा।