पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग द्वारा प्रदान की पेंशन गणनाओं के माध्यम से अपनी पेंशन की गणना। 2006 के पश्चाजत केंद्र सरकार के पेंशनरों से उनकी मूल पेंशन, परिवार पेंशन और रूपान्तरित पेंशन की गणना कर सकते हैं। छठवें सीपीसी के आधार पर पूर्व 2006 के पेंशनरों के लिए उपदान गणक और संशोधित पेंशन कैलक्यूलेटर भी दिया जाता है। मूलभूत पेंशन, परिवारिक पेंशन और 2006 के पश्चाेत पेंशनरों के लिए रूपान्तरित ग्रेच्युटी कैलक्यूलेटर और पेंशन गणक उपलब्ध हैं। महंगाई राहत कैलक्यूलेटर भी प्रयोक्तालओं के लिए प्रदान किया जाता है।