सामाजिक सुरक्षा और आईएलओ/आईएसएसए
भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों के प्रतिज्ञा-पत्र के अनुसमर्थन से उत्पन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को स्वीकार किया है। यह प्रतिज्ञा-पत्र, अन्य बातों के साथ सामाजिक बीमा सहित सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रत्येक के अधिकार को मान्यता देता है। भारत ने भी कामगार क्षतिपूर्ति, (व्यावसायिक रोग) – (सं.18 और 1934 की संशोधित सम्मति सं. 42); उपचार की समानता (दुर्घटना क्षतिपूर्ति) - 1925 कासं. 19; और उपचार की समानता (सामाजिक सुरक्षा) – 1962 का सं. 1 और 8 सहित आईएलओ की कुछ सम्मतियों का अनुमोदन किया है।