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केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड(CBWE)

केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड(CBWE)

केन्द़ीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड (के श्र शि बो), भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है। सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है। 1958 में भारत में प्रारंभ श्रमिक शिक्षा योजना, संगठित, असंगठित तथा ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिकों में वांछित व्यवहारात्मक परिवर्तन लाने के साथ राष्ट्र के ‍विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अपनी गतिविधियों को सुचारु रूप से चलाने हेतु बोर्ड श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से अनुदान सहायता प्राप्त करता है। श्रमिक शिक्षा योजना का उद्देश्य, देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में श्रमिकों की प्रभावकारी प्रतिभागिता हेतु श्रमिकों को जागरूक तथा शिक्षित करने के उद्देश्य को प्राप्त करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु बोर्ड द्वारा औपचारिक एवं अनौपचारिक क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं इकाई स्तर पर पूरे भारत में फैले अपने 50 क्षेत्रीय तथा 09 उप क्षेत्रीय निदेशालयों तथा शीर्षस्थ प्रशिक्षण संस्थान, भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान (भाश्रशिसं), मुंबई द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। श्रमिकों के व्यक्तित्व का सौहार्द्रपूर्ण विकास हेतु श्रमिक शिक्षा कौशल एवं समाज में उनकी भूमिका तथा ज्ञान का समावेश किया गया है

अतिरिक्त सूचना के लिए कृपया वेबसाइट http://www.cbwe.gov.in पर जाएं।