सतर्कता अनुभाग द्वारा नियंत्रित कार्य

सतर्कता अनुभाग द्वारा किए जाने वाले कार्य

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सीएसएस/सीएसएसएस/सीएससीएस संवर्ग के अधीन अधिकारियों, मुख्य अनुभागों में कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों, राजभाषा नीति अनुभाग के अधिकारियों, एलडीआरसी तथा मुख्य अनुभागों में पदस्थ बहुउद्देशीय कर्मचारियों के अनुशासनिक मामले।

  • उक्त अधिकारियों के मामलों की अपील/समीक्षा जिसमें राष्ट्रपति अथवा अन्य प्राधिकारी अपीलीय/समीक्षा प्राधिकारी हैं।
  • उक्त (1) अथवा (2) में से उत्पन्न होने वाले अनुशासनिक मामलों से संबंधित न्यायालयीन मामले।
  • सीबीआर्इ मामलों में, जहां कहीं आवश्यक हो, केन्द्रीय सतर्कता आयोग से परामर्श के साथ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन स्वीकृति आदेश जारी करना।
  • स्वायत्तशासी निकायों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों तथा अधीनस्थ कार्यालयों में सतर्कता अधिकारियों की नियुकित के मामले को प्रक्रियागत करना।
  • प्रधानमंत्री कार्यालय में स्थित भ्रष्ट्राचार निरोधक प्रकोष्ठ को प्राप्त सभी शिकायतों की जांच करना जिसमें र्इपीएफओ, र्इएसआर्इसी तथा सीबीडब्ल्यूर्इ में कार्यरत अधिकारियों के विरूद्ध शिकायत भी शामिल है।
  • मंत्रालय तथा इससे संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों (र्इपीएफओ, र्इएसआर्इसी तथा सीबीडब्ल्यूर्इ में कार्यरत अधिकारियों के विरूद्ध शिकायत की जांच संबंधित मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा की जाती है) में पदस्थ अधिकारियों के विरूद्ध केन्द्रीय सतर्कता आयोग एवं अन्य स्रोतों को प्राप्त शिकायतों की जांच करना।
  • संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के सतर्कता मामलों को मुख्य सतर्कता अधिकारी की ओर से प्रथम स्तर एवं द्वितीय स्तर के सुझाव हेतु केन्द्रीय सतर्कता आयोग को अग्रेसित करना।
  • अखिल भारतीय सेवा, मंत्रालय में केन्द्रीय समूह 'ए' सेवाओं तथा केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं (केवल मुख्य सचिवालय) से संबंधित अधिकारियों के संबंध में वार्षिक तौर पर उनकी अचल संपत्तियों तथा चल/अचल संपति की प्राप्ति और निपटान।
  • चल संपत्तियों के अधिग्रहण पर प्रतिवेदन।
  • निवारक सतर्कता।
  • र्इपीएफओ/र्इएसआर्इसी/सीबीडब्ल्यूर्इ को छोड़कर सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के सतर्कता संबंधी कार्यों में समन्वय।