अधिनियम
सामाजिक सुरक्षा से संबंधित मामले राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में और विषय समवर्ती सूची में सूचीबद्ध हैं। निम्न सामाजिक सुरक्षा संबंधी मुद्दे समवर्ती सूची (भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की तृतीय सूची) में उल्लिखित हैं -
मद सं. 23:सामाजिक सुरक्षा और बीमा, रोज़गार और बेरोज़गारी।
मद सं. 24: कार्य दशाएँ, भविष्य निधि, नियोक्ता का दायित्व, कामगार क्षतिपूर्ति, अवैधता और वृद्धावस्था पेंशन तथा मातृत्व लाभ सहित श्रम कल्याण।
भाग IV राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत
अनुच्छेद 41 कार्य करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता के लिए अधिकार राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर, काम करने, शिक्षा और बेरोज़गारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता, तथा अन्य अनर्जित माँग के मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार सुरक्षित करने के लिए प्रभावी व्यवस्था करेगा।
अनुच्छेद 42 कार्य और मातृत्व राहत की न्यायसंगत और मानवीय दशाओं के लिए प्रावधान राज्य को कार्य और मातृत्व राहत के लिए न्यायसंगत और मानवीय दशाओं को सुरक्षित करने के लिए प्रावधान करना होगा।