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समितियों / बोर्ड

बाल श्रम समितियाँ और सलाहकार बोर्ड

बाल श्रम की धारा ५ (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, १९८६ के प्रावधानों के संदर्भ में, बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति (सीएलटीएसी) की सिफारिशों के अनुसार अधिनियम की अनुसूची में अतिरिक्त व्यवसाय और प्रक्रियाएँ जोड़ी जा सकती हैं। इस समिति में एक अध्यक्ष और नौ अन्य सदस्य शामिल हैं जिन्हें बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) नियमों के अनुसार नियुक्त किया गया है।

इसके अलावा, मौजूदा क़ानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा करने और कामकाजी बच्चों के कल्याण के लिए उपाय सुझाने के लिए बाल श्रम पर केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड का भी गठन किया गया है। बोर्ड की वर्तमान संरचना को यहाँ पर क्लिक करके देखा जा सकता है।

अंततः, एनसीएलपी की कार्य-पद्धति पर निगरानी रखने के लिए एक केन्द्रीय निगरानी समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के समग्र पर्यवेक्षण, निगरानी और मूल्यांकन का कार्य सँभाला जाता है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में इसे स्थापित किया गया है, जिसमें राज्य सरकार और संबंधित मंत्रालयों / विभागों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। समिति की संरचना यहाँ पर क्लिक करके देखा जा सकता है। राज्य सरकारों को भी अपने राज्यों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के कामकाज पर नज़र रखने के लिए केन्द्रीय निगरानी समिति की तरह, राज्य स्तरीय निगरानी समितियों के गठन की सलाह दी गई है।

कृपया समितियों को विस्तार में देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें.

Committee's
क्र.सं. शीर्षक डाउनलोड
1 तकनीकी सलाहकार समिति PDF icon Download The file (142.48 KB) pdf Icon
2 बाल श्रम पर केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड PDF icon P_72-75_भारत का राजपत्र.pdf
3 केन्द्रीय निगरानी समिति PDF icon P_76_ORDER.pdf