सहायता अनुदान योजना
जो जिले एनसीएलपी योजना में नहीं आते है वहां बाल श्रम के उन्मूलन के लिए गैर सरकारी संगठन को सीधे अनुदान सहायता योजना के तहत फंड अनुमोदित किया जा रहा है। इस योजना के तहत स्वयंसेवी संस्थाएं को कामकाजी बच्चों के पुनर्वास के लिए परियोजना लागत का ७५% तक राज्य सरकार की सिफारिश पर श्रम मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है। स्वैच्छिक संगठन १९७९-८० से इस योजना के तहत फंड प्राप्त कर रहे हैं। वर्तमान में, लगभग ७० स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता प्रदान की जा रही हैं।
योजना के विवरण को देखने के लिए यहाँ क्लिक करें (डाउनलोड 194 KB)
सहायता अनुदान योजना के तहत जारी फंड (कोष) को आप किसी भी वर्ष का विवरण क्लिक करके नीचे तालिका में देख सकते हैं: